मुख्य बिंदु
- EPFO News: सरकार EPF की ₹15,000 सैलरी लिमिट बढ़ाकर ₹25,000 करेगी पर विस्तृत जानकारी और ताज़ा अपडेट।
- सरकारी अधिकारियों और ज़मीनी संवाददाताओं के मुख्य बयान।
- ऐतिहासिक संदर्भ और बाज़ार/सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण।
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EPFO News: सरकार EPF की ₹15,000 सैलरी लिमिट बढ़ाकर ₹25,000 करेगी, कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा
New Delhi: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए EPF (Employees' Provident Fund) और EPS (Employees' Pension Scheme) से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने EPF और EPS की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो लाखों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को PF और पेंशन का अधिक लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
नई वेतन सीमा लागू होने के बाद ₹15,000 से ₹25,000 तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से EPF और EPS के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनकी रिटायरमेंट बचत बढ़ेगी और भविष्य में मिलने वाली पेंशन का लाभ भी मिलेगा।
यह फैसला निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
कंपनियों पर बढ़ेगा खर्च
नई व्यवस्था लागू होने पर कंपनियों को अधिक कर्मचारियों के लिए EPF और EPS में योगदान देना होगा। इससे उनकी पेरोल लागत बढ़ सकती है।
मौजूदा नियमों के अनुसार, नियोक्ता बेसिक सैलरी का 8.33% EPS में योगदान देता है, जबकि सरकार 1.16% का योगदान करती है। अधिक कर्मचारियों के शामिल होने से सरकार का खर्च भी बढ़ेगा।
अभी क्या है नियम?
फिलहाल ₹15,000 तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए EPF और EPS में शामिल होना अनिवार्य है। इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल करना नियोक्ता के लिए कानूनी रूप से जरूरी नहीं होता।
यदि नया प्रस्ताव लागू होता है, तो ₹25,000 तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा।
नया नियम कब से लागू होगा?
फिलहाल यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम और प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए समय दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकता है। हालांकि, अंतिम तारीख सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही तय होगी।
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