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ITR Filing 2026: 31 जुलाई तक करें रिटर्न फाइल, जानें नियम

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31 जुलाई से पहले ITR फाइल करें, देरी होने पर ₹5,000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। • Source: Denik bhaskar
Source : Denik bhaskar

मुख्य बिंदु

  • ITR Filing 2026: 31 जुलाई तक करें रिटर्न फाइल, जानें नियम पर विस्तृत जानकारी और ताज़ा अपडेट।
  • सरकारी अधिकारियों और ज़मीनी संवाददाताओं के मुख्य बयान।
  • ऐतिहासिक संदर्भ और बाज़ार/सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण।
  • नीचे पूरा विस्तृत विवरण पढ़ें।

ITR Filing 2026: रिटर्न भरने से पहले जानें 10 जरूरी बातें

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है। सामान्य करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 तक ITR फाइल करना अनिवार्य है। यदि तय समय सीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो करदाताओं को ₹5,000 तक की लेट फीस चुकानी पड़ सकती है।

हालांकि, निर्धारित समय के बाद भी 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जुर्माना देना होगा। वहीं, कुछ बिजनेस कैटेगरी के करदाताओं (ITR-3 और ITR-4) के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

इनकम टैक्स विभाग रखता है हर जानकारी पर नजर

इनकम टैक्स विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और विभिन्न सरकारी पोर्टलों की मदद से करदाताओं की वित्तीय जानकारी का मिलान करता है। इसमें बैंक खाते, TDS, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, ब्याज आय और विदेश यात्रा जैसी जानकारियां शामिल होती हैं।

यदि ITR में दी गई जानकारी और विभाग के रिकॉर्ड में अंतर पाया जाता है, तो टैक्स डिमांड, ब्याज और पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

ITR फाइल करते समय इन 10 बातों का रखें विशेष ध्यान

1. केवल Form 16 पर निर्भर न रहें

अगर आपकी आय केवल वेतन तक सीमित नहीं है, तो FD, RD, सेविंग अकाउंट का ब्याज, डिविडेंड, किराया, फ्रीलांस आय, शेयर या म्यूचुअल फंड से हुई कमाई भी रिटर्न में शामिल करें।

2. सही ITR फॉर्म का चयन करें

गलत ITR फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है।

  • ITR-1: वेतन, पेंशन और सामान्य ब्याज आय वाले करदाता
  • ITR-2: कैपिटल गेन, एक से अधिक मकान या विदेशी आय वाले
  • ITR-3: बिजनेस, फ्रीलांस और ट्रेडिंग करने वाले
  • ITR-4: छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल

3. AIS, TIS और Form 26AS का मिलान करें

रिटर्न दाखिल करने से पहले इन दस्तावेजों की जानकारी का मिलान जरूर करें। यदि कोई त्रुटि मिले तो समय रहते सुधार कराएं।

4. नौकरी बदली है तो दोनों कंपनियों की आय जोड़ें

वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदलने पर पुराने और नए दोनों नियोक्ताओं से मिली आय को रिटर्न में शामिल करना जरूरी है।

5. बैंक खाते की जानकारी सही भरें

रिफंड प्राप्त करने वाले बैंक खाते का अकाउंट नंबर और IFSC सही दर्ज करें, ताकि रिफंड में देरी न हो।

6. ब्याज से हुई आय न छिपाएं

FD, RD, सेविंग अकाउंट और बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज भी कर योग्य हो सकता है। इसे रिटर्न में शामिल करना आवश्यक है।

7. शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी की जानकारी दें

यदि आपने शेयर, म्यूचुअल फंड या संपत्ति बेची है, तो उससे हुए लाभ या नुकसान दोनों का उल्लेख करें। नुकसान घोषित करने से भविष्य में टैक्स बचाने का लाभ मिल सकता है।

8. टैक्स कटौतियों का सही दावा करें

धारा 80C, 80D, NPS और होम लोन पर मिलने वाली कटौतियों का दावा तभी करें, जब आपके पास संबंधित दस्तावेज मौजूद हों।

9. विदेशी आय और निवेश का खुलासा करें

यदि आपके पास विदेशी बैंक खाता, शेयर, ETF या अन्य निवेश हैं, तो उनकी जानकारी भी ITR में देना जरूरी है।

10. ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें

रिटर्न फाइल करने के बाद आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ई-वेरिफिकेशन जरूर करें। बिना ई-वेरिफिकेशन के रिटर्न मान्य नहीं माना जाएगा।

31 जुलाई के बाद लगेगी लेट फीस

यदि कोई करदाता 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा।

  • वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक: ₹5,000 तक लेट फीस।
  • वार्षिक आय ₹5 लाख तक: ₹1,000 लेट फीस।

इसके अलावा, देरी होने पर टैक्स बकाया होने की स्थिति में ब्याज भी देना पड़ सकता है।

समय पर ITR भरना क्यों है जरूरी?

ITR केवल टैक्स भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी आय और वित्तीय लेन-देन का आधिकारिक रिकॉर्ड भी होता है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से बैंक लोन, वीजा आवेदन, टैक्स रिफंड और अन्य वित्तीय सेवाओं में आसानी होती है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द सही जानकारी के साथ अपना ITR दाखिल करें।

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Suhani

सुहानी TMINS में Content Writer के रूप में कार्यरत हैं। उनकी विशेषज्ञता Technology और Trending Topics से जुड़े समाचार, फीचर लेख और विश्लेषण तैयार करने में है। वह नवीनतम टेक्नोलॉजी अपडेट्स, डिजिटल ट्रेंड्स और वायरल विषयों पर लगातार नज़र रखती हैं तथा शोध आधारित, तथ्यात्मक और सरल भाषा में कंटेंट तैयार करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक समय पर विश्वसनीय, उपयोगी और सटीक जानकारी पहुँचाना है।

प्रकाशित तिथि: 29 Jul 2026
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